बहराइच । उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के कुशल नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के सचिव ईश्वर शरण कन्नौजिया की अध्यक्षता में तारा महिला इण्टर कालेज, बहराइच में संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शुभानन्द सिविल जज (अ.ख.)/एफ.टी.सी. बहराइच सुश्री वर्तिका शुभानन्द, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय महसी पवन कुमार सिंह, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय नानपारा सचिन वर्मा, काउन्सलर के.पी. सिंह (रिटायर्ड एडीजे), नामित नोडल अधिकारी स्मृति शरण श्रीवास्तव, पैनल अधिवक्तागण अमित खरे, सुश्री बेबी श्रीवास्तव व हीरालाल राव, बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती शिविका मौर्या, प्रभारी प्रधानाध्यापिका श्रीमती हेमन्त पुष्पा श्रीवास्तव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व स्थाई लोक अदालत के कर्मचारीगण सहित बड़ी संख्या में कालेज की छात्राएं मौजूद रहीं।
कार्यक्रम में सर्वप्रथम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठन करवाया गया तथा उसमें उल्लेखित लोकतंत्र के महत्व के बारे में बताया गया तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51क के उल्लेखित 11 मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया जिसमें देश की एकता एवं अखण्डता को अक्षुण्ण रखने तथा सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखने एवं ज्ञान-विज्ञान को बढ़ावा देने तथा हिंसा का परित्याग करने इत्यादि जैसे कर्तव्यों को बताया गया है जिससे राष्ट्र का विकास हो सके।
काउन्सलर/सेवानिवृत्त अपर जनपद न्यायाधीश के.पी. सिंह ने भारतीय लोकतन्त्र में न्यायालयों की भूमिका एवं मूल संविधान मे आवश्कता पडने पर होने वाले संशोधनों के विषय मे जानकारी दी गयी। सिविल जज (अ.ख.)/एफटीसी बहराइच सुश्री वर्तिका शुभानन्द ने बताया कि संविधान दिवस पहले विधि दिवस के रूप मे मनाया जाता था। वर्ष 2015 से इसे संविधान दिवस के रूप मे मनाया जाता है। सुश्री वर्तिका ने बताया की हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमे विश्व के अनेक देशों के संविधानो की विशेषताएं समाहित हैं।
पैनल अधिवक्ता अमित खरे द्वारा किसी राष्ट्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये संविधान की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि हमारा संविधान 26 नवम्बर, 1949 को बनकर तैयार हुआ था जिसे 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया। सुश्री बेबी श्रीवास्तव ने बताया कि 09 नवम्बर 1946 को संविधान सभा बनायी गयी। देश की स्वतन्त्रता के 02 वर्ष 11 माह 18 दिवस बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया साथ ही यह भी बताया कि हमारे संविधान मे 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां है।
कार्यक्रम के दौरान बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती शिविका मौर्या ने प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याण योजनाओं के बारे मे जानकारी दी गयी। जबकि तारा महिला इण्टर कालेज की प्रभारी प्रधानाध्यापिका श्रीमती हेमन्त पुष्पा श्रीवास्तव द्वारा कार्यक्रम मे उपस्थित अधिकारीगण को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम का संचालन स्मृति शरण श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक/नामित नोडल अधिकारी द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के कर्मचारियो का सराहनीय योगदान रहा।
भारत के संविधान 70वीं वर्षगांठ पर तारा महिला इण्टर कालेज में आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम